Train me Chori: हम भारतीय का सबसे पसंदीदा ट्रेवल का साधन ट्रेन है, रोजाना लोग ट्रेन से सौंकड़ो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ऐसे में किसी न किसी ट्रेन यात्री के साथ नासमझी में सामान छूट जाता है या फिर किसी न किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है। अगर कभी आपके सहयात्री या आपका सामान चोरी या ट्रेन में छूट जाएं तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ताकि रेलवे आपके सामान को आप तक सुरक्षित लाकर वापस कर दे। तो ध्यान से इस आर्टिकल को पढ़ें।
ट्रेन में सामान छूटने या चोरी होने पर RPF में करें शिकायत:
अगर अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पर उतरने के बाद या घर जाने पर आपको पता चलता है कि आपका सामान ट्रेन में छूट गया है या चोरी हो गया है तो सबसे पहले आप उस स्टेशन पर जाएं जहां पर आप ट्रेन से उतरे थे. वहां रेल अधिकारियों से मिलें और उन्हें अपना सामान ट्रेन में ही छूट जाने की जानकारी दें. साथ ही रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) को इसकी सूचना दें. अगर सामान न मिले तो आरपीएफ में FIR दर्ज करा दें.
ट्रेन में छूटा सामान या चोरी सामान ऐसे रेलवे लौटाती है:
अगर रेलवे को आपका खोया हुआ सामान मिलता है, तो कुछ मामलों में बरामद किया गया सामान उसी स्टेशन पर पहुंचा दिया जाता है, जहां शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज करवाई है. उसके बाद यात्री को बुलाकर जरूरी दस्तावेज देखने के बाद सामान वापस दे दिया जाता है.
ट्रेन में महंगे छूटे या चोरी सामानों के लिए यह है नियम:
कोई महंगा सामान छूटता है तो उसे वापस मिलने पर रेलवे उसे स्टेशन पर 24 घंटे ही रखता है. इसके बाद इसे जोनल ऑफिस में भेज दिया जाता है. वहां से आप जरुरी दस्तावेज के साथ अधिकारी के साथ संपर्क करके अपना सामान वापस ले सकते हैं.
प्रतिदिन रेलवे को मिलती है लावारिस सामान:
अमूमन ट्रेन सफर के दौरान कुछ लोग जल्दबाजी में अपना सामान ट्रेन में ही छोड़कर अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं. ऐसे में रेलवे को प्रतिदिन लाखों लावारिस सामान मिलते हैं, जिसका कोई दावेदार कभी नहीं आता और यह रेलवे के गोदाम में रखें रखें खराब हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसे कुछ होता है तो अपने सामान के लिए रेलवे द्वारा बनाए गए GRP से तुरंत संपर्क करें.